चेन्नई, 21 मार्च (आईएएनएस)| मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दिनकरण समाचार पत्र आगजनी मामले में नौ लोगों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
2007 में हुई इस आगजनी में तीन लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने सात अन्य दोषियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
निचली अदालत ने सभी आरोपियों को मामले से बरी कर दिया था जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि दिनाकरण समाचार पत्र के तीनों मृतक कर्मचारियों गोपीनाथ, विनोद और मुथुरामलिंगन के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
अदालत ने जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें वी.पी. पांडी उर्फ ‘अटैक पांडी’ शामिल है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी का समर्थक रहा है और कुछ साल पहले डीएमके से निष्कासित किया जा चुका है।
वर्ष 2007 में दिनाकरण समाचार पत्र ने एक सर्वे प्रकाशित किया था कि डीएमके प्रेसिडेंट एम.के. करुणानिधि के बाद सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी कौन होगा।
सर्वे के मुताबिक, अलागिरी को स्टालिन से नीचे स्थान पर रखा गया था जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए और समाचार पत्र कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया था जिससे वहां आग फैल गई और तीन कर्मचारियों की मौत हो गई।
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…