नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। ताहिर पर फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के सिलसिले में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास का आरोप है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्यागिता सिंह ने ताहिर की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि इस मामले में पुलिस की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।
सुनवाई के दौरान ताहिर के वकील जावेद अली ने अदालत के सामने कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष है, उसे गलत तरीके के से फंसाया गया है।
फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बदले हुए नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प ने दंगे का रूप ले लिया था, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी।
दंगे के दौरान हत्या का प्रयास व आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में ताहिर और दो अन्य गुलफाम व तनवीर को गिरफ्तार किया गया था। पार्षद के खिलाफ अन्य छह मामले दर्ज हैं। इस समय वह न्यायिक हिरासत में है।
ताहिर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है, “इस मामले में याचिकाकर्ता की न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता है। एफआईआर में सिर्फ यह लिखा है कि जिस समय शिकायतकर्ता घायल हुआ, याचिकाकर्ता के घर से कुछ हिंसापूर्ण कार्य किए गए थे। याचिकाकर्ता ने खुद गोली नहीं चलाई।”
–आईएएनएस
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