नई दिल्ली, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)| ई सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हंै।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को ई सिगरेट की बिक्री के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को अपनी मंजूरी दी हैं। संसद की इस मंजूरी के बाद ई सिगरेट का सेवन व इसकी बिक्री को गैर कानूनी ठहराने वाला अध्यादेश अब कानून बन गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के मुताबिक, ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न सरकारी महकमों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकारों व विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशों को सिगरेट की बिक्री और इसके उपयोग करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इसी साल 18 सितंबर को एक अध्यादेश के जरिए ई सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाई थी। इसके बाद 22 नवंबर को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 27 नवंबर को लोकसभा ने ई सिगरेट पर पांबदी का बिल पारित किया। इसके उपरांत 2 दिसंबर को इसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई।
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