नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय दे दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन के एक मामले को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने वाड्रा व उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा द्वारा धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देती याचिका पर ईडी को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई हैं।
वाड्रा व अरोड़ा को ईडी के जवाब के दो हफ्तों के भीतर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा गया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई तय कर दी।
यह मामला वाड्रा की 19 लाख पाउंड की विदेशी संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। यह अघोषित विदेशी संपत्तियों व संस्थाओं के कर चोरी से भी जुड़ा हुआ है। वाड्रा व अरोड़ा को एक निचली अदालत ने एक अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी।
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