नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की 80 लाख रुपये की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कुर्क की है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार और आपराधिक कदाचार से संबंधित एक मामले में दीक्षित की चल संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया है।
ईडी ने दीक्षित, विजेंद्र सिंह, सुरोजीत सामंत, वी.एन. सिंह, बजरंग लाल अग्रवाल, राम अवतार अग्रवाल, संजय सिंह, विनोद वैद और नवीन शर्मा के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है।
अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि एसईसीएल के तत्कालीन सीएमडी दीक्षित ने एक निजी संस्था – मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड (एमसीसीपीएल) को अवैध रूप से समर्थन करने के लिए 1 करोड़ रुपये के अवैध ग्रैटीफिकेशन को स्वीकार करने की मांग की थी।
उन्होंने कहा, एसईसीएल के तत्कालीन चेयरमैन के निर्देश पर वी.एन. सिंह द्वारा प्राप्त भुगतान के रूप में दीक्षित ने दूसरों के साथ मिलकर घटनाओं के चक्रव्यूह के माध्यम से 80 लाख रुपये का अधिग्रहण करने का प्रयास किया।
अधिकारी ने कहा कि आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार, अपराध की कार्यवाही से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप अर्जित की गई 80 लाख रुपये की राशि को पीएमएलए के तहत संलग्न किया गया है।
–आईएएनएस
एमएनएस/एसजीके
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