नई दिल्ली, 12 दिसम्बर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में उद्योगपति रतुल पुरी की जमानत रद्द करने की मांग की।
सीबीआई की विशेष अदालत ने हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को जमानत दी थी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी को जमानत देते हुए उन्हें पांच लाख रुपये के जमानती बांड और दो जमानती पेश करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने पुरी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया था और यह भी कहा था कि वह मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क या उन्हें प्रभावित न करें। इसके अलावा उन्हें जब जांच अधिकारी द्वारा बुलाया जाए तो आगे की जांच के लिए सहयोग करने को भी कहा गया था।
पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित तौर पर रिश्वत पाने के लिए संदेह के घेरे में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में पुरी और जसप्रीत आहूजा के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी।
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