नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस) महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को केंद्र द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निराश्रित महिलाओं के लिए लागू की जा रही तीन पेंशन योजनाओं से लोकसभा को अवगत कराया।
ईरानी ने कहा कि पहली योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की विधवाओं को पेंशन प्रदान की जानी है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत एक उप-योजना है।
इस योजना के तहत, प्रति माह 300 रुपये की केंद्रीय सहायता विधवाओं को 40-79 वर्ष की आयु में प्रदान की जाती है और 80 वर्ष प्राप्त करने पर राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी जाती है।
दूसरी योजना स्वाधार गृह योजना है, जिसके तहत ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं के लिए एक सहायक संस्थागत ढांचा प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने जीवन को सम्मान और ढृढ़ विश्वास के साथ जी सकें।
ऐसी महिलाओं को योजना के तहत आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है।
तीसरी योजना विधवाओं के लिए घर की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1,000 विधवाओं की क्षमता के साथ की गई है, जहां इनके ठहरने, स्वास्थ्य सेवाओं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाओं का सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाता है।
एनएसएपी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की गणना 2004-05 अनुमानित गरीबी अनुपात के आधार पर की जाती है।
–आईएएनएस
आरएचए/एएनएम
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