एजीआर बकाए पर कोई छूट या माफी नहीं : केंद्र

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 नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)| सरकार ने गुरुवार को एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) के आधार पर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सांविधिक भुगतान या जुर्माना या किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया।

 इसकी जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने एक सवाल के लिखित उत्तर में दिया, जिसमें पूछा गया था कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है।

दूरसंचार कंपननियों ने एजीआर बकाए पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें जुर्माना व ब्याज शुल्क के माफी की मांग की गई है। वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाए के तौर पर 54,000 करोड़ रुपये, जबकि भारतीय एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। कुल मिलाकर दूरसंचार कंपनियों को पर सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपये का एजीआर बकाए का भुगतान करना है।

लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) की गणना एजीआर के आधार पर की जाती है। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जुर्माना व ब्याज को लेकर निराश है, जिस लेकर उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

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