नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार से कहा कि वे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कथित फोन टैपिंग के संबंध में दाखिल याचिका पर जवाब दें।
न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने दूरसंचार मंत्रालय और गृह मंत्रालय तथा आंध्र के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव से कहा कि वे याचिका पर जवाब दें और इसके साथ ही अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि तय कर दी।
अदालत वाईएसआरसीपी के पूर्व सांसद वाई.वी. सुब्बा रेड्डी और पांच अन्य (पार्टी अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी के निजी और राजनीतिक सहायकों) की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी।
याचिका में अनधिकृत तकनीकी सर्विलांस का आरोप लगाया गया है और अदालत से प्रशासन को इसे बंद करने का आदेश देने का आग्रह किया गया है।
याचिका में इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है, और आरोपियों से यह पूछे जाने का अदालत से आग्रह किया गया है कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्हें सर्विलांस के तहत रखा गया।
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