चंडीगढ़, 17 जनवरी (आईएएनएस) हरियाणा के पंचकूला स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके अलावा राम रहीम के तीन अन्य सहयोगियों कृष्ण लाल, कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन लोगों को भी 2002 में हुई छत्रपति की हत्या का दोषी पाया गया था।
राम रहीम और तीन अन्य को सीबीआई अदालत ने 11 जनवरी को दोषी ठहराया था। चारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अक्टूबर 2002 में गोली मारी गई थी। छत्रपति की अस्पताल में कई दिनों तक इलाज के बाद नवंबर में मौत हो गई।
अदालत ने इससे पहले 25 अगस्त, 2017 को दुष्कर्म के दो मामलों में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
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