हाथरस पहुंची सीबीआई टीम की आरोपियों के परिजनों से पूछताछ

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हाथरस, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में गुरुवार को सीबीआई की टीम आरोपियों के परिजनों से पूछताछ के लिए बुलगड़ी गांव पहुंची। इससे पहले टीम मृतका के परिजनों से पूछताछ कर चुकी है।

सीबीआई की टीम यहां पर चारों आरोपियों के परिजनों ने पूछताछ कर रही है। इसके बाद टीम का पीड़िता की मां तथा भाभी से भी पूछताछ की योजना है। सीबीआई की टीम गुरुवार को ही आरोपियों को अपनी रिमांड पर लेकर या जेल में ही पूछताछ करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। हाथरस में सीबीआई की एक टीम चंदपा कोतवाली पहुंची है। यह टीम यहां पुलिस कर्मियों से पूछताछ कर रही है।

हाथरस के बुलगड़ी गांव में सुरक्षा का घेरा भी सख्त है। इस पूछताछ के साथ साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर मृतका के घर पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। बुधवार को सीबीआई ने अपने अस्थाई कैंप कार्यालय पर मृतका के परिजनों को बुलाकर जानकारी ली थी। आरोपियों में रामू, रवि, संदीप एक ही जगह पर रहते हैं। तीनों एक ही परिवार के हैं। एक ही परिसर में रहते है, जबकि लवकुश का घर अलग है। सीबीआई की टीम चारों आरोपियों के परिजन से अलग-अलग पूछताछ कर रही है।

हाथरस केस में सीबीआई गुरुवार को एक बार फिर पीड़ित परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर सकती है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। इसमें भी पूछताछ का फोकस पीड़िता की भाभी और मां पर रहेगा। साथ ही जांच एजेंसी हाथरस केस से जुड़े उन सभी लोगों को समन भेजेगी, जिनका जिक्र इस मामले में कभी न कभी हुआ है। टीम ने बुधवार को एफआईआर दर्ज कराने वाले पीड़िता के भाई से करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी।

ज्ञात हो कि सीबीआई की टीम ने इससे पहले मंगलवार को घटनास्थल के बाद सीधा अंत्येष्टि स्थल का जायजा लिया था। इसके बाद पीडिता के घर पहुंची थी। पीड़िता की मां से सीबीआई ने उनके अस्पताल से वापसी के समय ही मंगलवार को घटनास्थल पर ही पूछताछ की थी।

हाथरस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पीड़ित परिवार और केस से जुड़े गवाहों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की गई। बुधवार को यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया था, जिसमें पीड़ित परिवार को तीन स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को उस हलफनामे पर सुनवाई होगी।

–आईएएनएस

विकेटी-एसकेपी

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