नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया सुशेन मोहन गुप्ता को बुधवार को मिली जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
ईडी ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गुप्ता को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत 26 मार्च को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने मामले में आरोपी गौतम खेतान के साथ-साथ गुप्ता पर रिश्वत लेने के लिए फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप लगाया है। ईडी का आरोप है कि भारत में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए ये फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक जून को गुप्ता की जमानत मंजूर करते हुए उनको पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के साथ दो अलग-अगल जमानती भरने का निर्देश दिया।
अदालत ने अमेरिकी नागरिक गुप्ता को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने के साथ-साथ साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने को कहा है।
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