भोपाल, 2 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तय किए गए नए प्रावधानों को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए एक्ट के संशोधनों का अध्ययन कराकर जनहित को प्राथमिकता देने की बात कही है। राज्य सरकार नए एक्ट में जुर्माने के प्रावधानों से सहमत नहीं है, लिहाजा सरकार ने एक्ट के प्रावधानों को राज्य में लागू न करने का फैसला किया है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, “सेंट्रल मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट-2019 का हम पूरा अध्ययन करेंगे। हमारे लिए जनहित प्राथमिकता है। पड़ौसी राज्यों का अययन कर, इसका प्रस्ताव बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। समझौता शुल्क को लेकर हमें निर्णय का अधिकार है, आवश्यक होने पर हम जनहित में निर्णय लेंगे।”
ज्ञात हो कि मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों में जुर्माना की राशि कई गुना बढ़ाई गई है। इसे राज्य सरकार ने जायज नहीं माना है। लिहाजा इन प्रावधानों पर फिलहाल अमल न करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इन प्रावधानों का अध्ययन करें।
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