मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)| मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने मंगलवार को माफिया डॉन राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन सहित पांच अन्य लोगों को 2012 में शहर के एक होटल व्यवसायी की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आठ साल कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने सभी छह आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने के प्रयास में प्रत्येक दोषी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
छोटा राजन, जिसे अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया से निर्वासित किया गया था, वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। इस मामले में अन्य आरोपी तलविंदर सिंह, सेल्विन डैनियल, नित्यानंद नायक, दिलीप उपाध्याय और रोहित थंगप्पन जोसेफ उर्फ सतीश कालिया हैं।
यह मामला अक्टूबर 2012 का है, जब होटल व्यवसायी बी. आर. शेट्टी को अंधेरी के एक रेस्तरां में उस समय गोली मार दी गई थी, जब वह एक दोस्त से मिलने जा रहा था।
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