भोपाल, 24 जून (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. नरेंद्र धाकड़ को राज्य सरकार ने सोमवार को बर्खास्त कर दिया।
उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सलीना सिंह की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, कुलपति के खिलाफ यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 के तहत की गई है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, “विश्वविद्यालय में दो विभागों मे नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थीं। इन शिकायतों की जांच दो अलग-अलग समितियों को सौंपी गई। जांच में शिकायतें सही पाई गईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने विश्वविद्यालय में धारा 52 के उपयोग का प्रस्ताव कुलाधिपति के पास भेजा था। कुलाधिपति से प्रस्ताव पर हुए अनुमोदन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त कर दिया गया।”
उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितता होने पर आपात शक्तियों का प्रयोग करके कुलपति को हटाने का अधिकार शासन को देती है।
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