इस्लामाबाद, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को एक ट्वीट करने के मामले में पत्रकार को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दिया है। यह जानकारी शुक्रवार को मिली।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अत्हर मिनल्लाह ने गुरुवार को एफआईए के साइबर क्राइम विंग के जांच अधिकारी को 12 अक्टूबर को पत्रकार राणा मोहम्मद अरशद के खिलाफ रिकॉर्ड के साथ तलब किया।
न्यायाधीश मिनल्लाह पत्रकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
इस्लामाबाद में यह पहला मामला है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल द्वारा पत्रकारों की रक्षा के लिए गठित एक कानूनी समिति ने याचिका दायर की है।
पत्रकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के एक पैनल ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई राय और विचारों के कारण, उसे एफआईए की साइबर क्राइम विंग द्वारा परेशान किया जा रहा था।
पैनल के वकीलों में से एक के अनुसार, अरशद को एफआईए ने बुलाया था और बाद में एजेंसी के अधिकारियों ने उनके घर पर छापा मारा था।
कोर्ट ने याचिका पर नियमित सुनवाई करने का फैसला किया और एफआईए अधिकारियों को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि “याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
–आईएएनएस
एमएनएस/एएनएम
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