झारखंड हाईकोर्ट ने आज 6ठी झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) पर बड़ा फैसला दिया है। राज्य सरकार के संकल्प को खारिज करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के सफल सिर्फ 6,103 परीक्षार्थियों के रिजल्ट में से मेंस परीक्षा के उत्तीर्ण के ताैर पर जारी करने के आदेश दिए गए है। मेंस परीक्षा के परिणाम पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुनाया। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा में तीन बार संशोधनों के बाद 34 हजार 634 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे।
सरकार ने अपनी याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। अब सर्वोच्च न्यायालय से अपने हक में फैसला आने का इंतजार इन अभ्यर्थियों को करना होगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड के हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। हाईकोर्ट ने छठी JPSC मामले में सरकार के विज्ञापन की शर्तों में किए गए बदलाव को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया है कि प्रथम प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकशित किया जाए। पहली बार छठी JPSC का परिणाम वर्ष 2017 में आया था। तब करीब 5,000 परीक्षार्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। जिसे बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर रिवाइज किया गया था।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता पंकज कुमार पांडेय ने दायर अपील में कहा था कि JPSC ने परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम और शर्तों में बदलाव किए हैं।
This post was last modified on October 21, 2019 4:49 PM
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