झारखंड सरकार ने प्रतिभागियों के सामने सरकारी नौकरी के लिए एक रोचक और अनोखी शर्त रखी है। इस मामले में राज्य सरकार ने कहा है कि, सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी प्रतिभागियों को एक हलफनामा देना होगा जिसमें लिखा होगा कि प्रतिभागी टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते हैं या भविष्य में इसका सेवन नहीं करेंगे।
इस नए नियम को अगले साल 1 अप्रैल से झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। जो झारखंड सरकार के किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं यह नियम केवल उन्हीं प्रतिभागियों के लिए होगा।
बता दें कि यह फैसला पिछले मंगलवार को रांची में हुई टोबैको कंट्रोल कमिटी के साथ बैठक में लिया गया था। इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि, टोबैको उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानों पर खाने की चीजें नहीं बेची जाएंगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां पर चाय-बिस्किट तक की बिक्री नहीं होगी।
झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, ऐसे मामले को लेकर हर किसी में सहमति होनी चाहिए। इसे नये जेनरेशन को तम्बाकू के सेवन जैसी बुरी आदतों से बचाने में मदद मिलेगी।
नेशनल टोबैक कंट्रोल प्रोग्राम के राज्य नोडल अधिकारी एल आर पाठक ने कहा है कि, कमिटी ने फैसला किया है कि इस नियम को अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार में नौकरी करने के इच्छुक हर व्यक्ति को यह हलफनामा देना होगा। उन्हें केवल ऑफिस में ही नहीं बल्कि ऑफिस के बाहर भी तम्बाकू से जुड़े उत्पाद का सेवन नहीं करना है।
राज्य सरकार के इस पहल का भाजपा नेता शिव पूजन पाठक ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि, राज्य सरकार को शराब पर प्रतिबंध के बारे में भी सोचना चाहिए। राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना की दिशा में काम करना चाहिए।
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