नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)| जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को जीएसटी अधिनियम में संशोधन कर एक अग्रिम शासन के लिए केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के गठन को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जीएसटी परिषद ने यहां अपनी 31वीं बैठक में एएएआर के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है, जो दो या दो से अधिक राज्य अपीलीय प्राधिकरण के परस्पर विरोधी निर्णय के मामलों को निपटाएगा।
इसके अलावा परिषद ने ‘सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50’ में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे करदाता के शुद्ध कर दायित्व पर स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखने के बाद ब्याज लगाया जाएगा।
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