श्रीनगर, 22 जनवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ जनवरी 2016 से जनवरी 2020 के दौरान कंप्यूटर सिस्टम और दस्तावेजों के साथ घालमेल करके 1.33 करोड़ रुपये की बैंक धनराशि के गबन के आरोप में मामला दर्ज किया है। जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से इस तरह का यह दूसरा मामला है। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक, शाखा कार्यालय खूमरियाल, कुपवाड़ा जिले से सोमवार को प्राप्त एक लिखित शिकायत के बाद मंगलवार को सीबीआई ने धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक दुर्व्यवहार जैसे आरोपों के तहत शारिक हुसैन खान (कार्यालय सहायक) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक (ऑडिट निरीक्षण और सतर्कता) फरहान गुल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की।
प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 जनवरी 2020 की इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शारिक हुसैन खान ने शाखा कार्यालय खुमरियाल में अपनी पिछली पोस्टिंग के दौरान बैंक के कंप्यूटर सिस्टम और अन्य दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके 1.33 करोड़ रुपये के बैंकों के फंड को गलत तरीके से पेश किया था।
एफआईआर के अनुसार खान द्वारा आपराधिक कार्य किया गया और उसने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए यह धोखाधड़ी की, जिसकी शुरुआत जनवरी 2016 से शुरू हुई और दिसंबर 2019-जनवरी 2020 में बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच के दौरान यह धोखाधड़ी सामने आई।
इससे पहले, दिसंबर में सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनआरसी) में हथियार लाइसेंस मामले के संबंध में 13 स्थानों पर खोजबीन की थी, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन के बाद एजेंसी का पहला बड़ा ऑपरेशन था।
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