कोट्टायम (केरल), 22 अगस्त (आईएएनएस)| कोयट्टम में प्रिंसिपल सत्र अदालत ने 10 लोगों को 24 साल के केविन जोसेफ के ऑनर किलिंग का दोषी पाया है और अदालत ने सजा का आदेश शनिवार के लिए सुरक्षित कर लिया है। केरल पुलिस ने बीते साल 28 मई को केविन जोसेफ के शव को बरामद कर लिया था। केविन ने नीनू चाको (20) से शादी की थी। नीनू उच्च जाति की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केविन इतनी यातना दी गई कि उसकी मौत हो गई।
दोषियों में नीनू चाको के भाई शानू, नीनू के पिता शामिल हैं। नीनू का भाई प्रथम आरोपी है। नीनू के पिता व तीन अन्य को छोड़ दिया गया है।
आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जोसेफ के पिता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चार आरोपियों को छोड़ दिया गया है, जिसमें नीनू का पिता भी शामिल है।
जोसेफ के पिता ने कहा, “मैं शनिवार को सजा की घोषणा हो जाने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा। हम उसके पिता व तीन अन्य के छोड़े जाने से खुश नहीं हैं। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे।”
कोयट्टम के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने कहा, “पुलिस खुश है कि इस मुश्किल मामले को सुलझा लिया गया और हम पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हरिशंकर ने जांच दल की अगुवाई की।
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