तिरुवनंतपुरम, 6 मार्च (आईएएनएस)| केरल सरकार द्वारा बैंकों से राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाने के अनुरोध पर राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) ने बुधवार को कृषि ऋणों पर वसूली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने पर सहमति जताई है। यहां समिति की बैठक के बाद राज्य के कृषि मंत्री वी.एस. सुनील कुमार ने मीडिया को बताया कि किसानों द्वारा लिए गए सभी ऋणों पर एक साल कोई वसूली नहीं होगी।
सुनील कुमार ने कहा, “हमने उन्हें राज्य में हालात के बारे में सूचित किया है और उन्होंने किसानों से कर्ज की वसूली के लिए सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एस्सेट एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 (सरफेसी अधिनियम) का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है।”
मंत्री ने कहा, “किसानों द्वारा लिए गए सभी ऋणों में कृषि योजनाओं और गैर कृषि योजनाओं के तहत लिए गए ऋण शामिल हैं।”
जिला स्तर पर एसएलबीसी अब फैसले को लागू करने को सुनिश्चित करेगी।
सुनील कुमार ने कहा, “मैंने इडुक्की की जिला बैठक में शामिल होने का फैसला किया है।”
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इडुक्की और वायनाड के किसानों को 31 अगस्त, 2018 तक लिए गए सभी प्रकार के कर्ज पर स्थगन का फायदा देने का फैसला किया था।
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