तिरुवनंतपुरम | केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को हटाने के लिए पास हुए प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गलत करार दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसी राज्य को केंद्रीय विषयों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, “नागरिकता का मामला केंद्र सरकार का विषय है, इसको लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव पारित करने का कहीं कोई संवैधानिक आधार नहीं है।”
मुख्यमंत्री पिनराई विजयवन ने मंगलवार को विधानसभा में सीएए हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसे बाद में विधानसभा ने पारित किया था। इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने समर्थन किया था वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा एतराज जताया था।
प्रस्ताव पास कराने के पीछे मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि ‘केरल में सेक्युलरिज्म (धर्म निरपेक्षता) का सुनहरा इतिहास रहा है। ऐसे में इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे कानून का विरोध जरूरी है।’
केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव असंवैधानिक : रविशंकर
This post was last modified on January 2, 2020 1:22 PM
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…