नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पांच राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के साथ अपने संविधान और उपनियमों को मिलाने के लिए 12 महीने का समय दिया है।
ये खेल महासंघ- यॉचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन पोलो एसोसिएशन, मोटरसाइकल बॉडी एवं स्पेशल ओलंपिक भारत हैं।
एनएसएफ की वार्षिक मान्यता को नवीनीकृत करते हुए, मंत्रालय ने अन्य संघों को छह महीने का समय दिया है कि वे अपने संविधानों और उपनियमों में आवश्यक संशोधनों को खेल संहिता के अनुरूप लाएं।
गुरुवार को एनएसएफ के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में, मंत्रालय ने पुष्टि की कि खेल कोड प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संशोधन बिना किसी देरी के और निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाना चाहिएं।
बैठक के दौरान, एनएसएफ के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय को सूचित किया कि उन्होंने पहले से ही कोड के अनुरूप अपने गठन में संशोधन कर दिया है और यह भी आश्वासन दिया है कि वे खेल संहिता के प्रावधानों के अनुसार जरूरत पड़ने पर और संशोधन करेंगे।
एनएसएफ को मंत्रालय द्वारा हर 15 दिन पर कोड के अनुपालन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय को उसी के बारे में अवगत कराया जा सके, क्योंकि इस मामले की निगरानी अदालत द्वारा की जा रही है।
–आईएएनएस
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