पीएफ (Provident Fund) निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब पेंशन या एडवांस लेने के लिए ऑफलाइन क्लेम फार्म (Offlie Claim Form) जमा करने का सिस्टम बंद कर दिया है। ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) अब से सिर्फ ऑनलाइन क्लेम फार्म (Online Claim Form) स्वीकार करेगा।
ईपीएफओ पहले ऑफलाइन क्लेम फार्म स्वीकार करता था, जिसे इस नए नियम के तहत बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लेम फार्म में ओटीपी (OTP) अनिवार्य होगा। ओटीपी न आने पर क्लेम फॉर्म दोबारा भरना होगा।
बता दें कि ईपीएफओ अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिसके तहत सारे काम ऑनलाइन माध्यम से पूरे किए जाने की संभावना है। इसमें पीएफ सदस्यों के खातों में संशोधन, आधार कार्ड और मोबाइल को लिंक कराने जैसे काम शामिल हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, यह काम वे सदस्य करा पाएंगे, जिनका यूएएन (UAN) एक्टीवेट है। इसके साथ ही ईपीएफओ ने साफ किया कि, जो सदस्य हाल में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें भी फार्म डी (Form D) को ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा।
इस नए नियम के तहत बच्चों की उच्च शिक्षा, बेटे-बेटी की शादी, बीमारी और मकान निर्माण के लिए एडवांस लेने के लिए क्लेम फार्म ऑनलाइन ही देना होगा। इसके साथ ही पीएफ ट्रांसफर के लिए भी ऑनलाइन ही फार्म जमा करना होगा। इसके अलावा पेंशनर अपना और अपने परिवारजनों का नाम, आधार और फोटो भी ऑनलाइन ही अपने पीएफ खाते में दर्ज कर सकेंगे।
ऐसा करने के लिए पेंशनर को ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूएएन के जरिए अपने खाते में जाना होगा। इसके बाद वे यूएएन से जीवित प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए ई-साइन भी लोड कर सकेंगे। इस सुविधा के चलते अब किसी सदस्य को भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
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