कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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 नई दिल्ली, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजीत पवार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) घोटाले की जांच रद्द करने से इनकार कर दिया।

 इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य पुलिस को मामले में स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए। बीते सप्ताह, बांबे उच्च न्यायालय ने 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले में पवार और 70 अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

अजीत पवार व अन्य पर 2007 से 2011 के बीच एमएससीबी को 1,000 करोड़ रुपये की हानि पहुंचाने में संलिप्तता का आरोप है। अजीत पवार राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं।

मामले में पवार के अलावा पिजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी (पीडब्ल्यूपी) के नेता जयंत पाटिल और राज्य के 34 जिलों के कई बैंक अधिकारी शामिल हैं।

पवार ने मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। लेकिन, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने जांच को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

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