कोलकाता, 29 फरवरी (आईएएनएस)| एक नाइजीरियाई ने यहां के एक शख्स को अपना परिचय एक यूरोपियन के रूप में देकर और उससे भारत में एक लघु फिल्म के निर्माण का झूठा वादा कर उससे बीस लाख रुपये ठग लिए, जिसके चलते इस नाइजीरियाई नागरिक को यहां की एक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी विंसेंट कॉलिंस ओट्टो को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता आशुतोष डे को मुआवजे के रूप में बीस लाख रुपये का भुगतान करें, अन्यथा पांच साल पुराने इस मामले में उसे छह महीने और जेल में रहने की सजा काटनी होगी।
आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना परिचय यूरोपियन बैरी विलियम्स के रूप में देकर दे संग दोस्ती की और उसे फिल्म निर्माण के लिए 30,000 यूके पाउंड का निवेश करने का झूठा आश्वासन भी दिया।
ओट्टो पर भरोसा करते हुए दे ने उसके द्वारा दिए गए विभिन्न बैंकों के अकांउट्स में 18,79,600 रुपये भी जमा करा दिए।
जब दे को संदेह हुआ कि ओट्टो उसे धोखा दे रहा है, तो उसने उसके खिलाफ गरफा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर 13 फरवरी, 2015 को एक मामला दर्ज हुआ।
इसके बाद मामले की जिम्मेदारी जासूसी विभाग को दे दी गई और टीम ने जुलाई, 2015 में ओट्टो को दिल्ली के महरौली से एक भारतीय महिला के साथ गिरफ्तार किया।
उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और विदेशी अधिनियम के तहत भी झूठा परिचय देने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को ओट्टो को पांच साल कैद की सजा सुनाई और विदेशी अधिनियम के तहत उस पर धोखाधड़ी करने के चलते 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और इसके अलावा झूठा परिचय देने के लिए उसे तीन साल जेल की सजा भी सुनाई गई।
महिला को बरी कर दिया गया।
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