आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घर में क्वारंटीन रह रहे कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न लगाएं।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने वकील सत्यकाम के जरिए जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच को यह सूचना दी। साथ ही कहा कि मौजूदा पोस्टरों को भी हटा दिया जाएगा।
कोर्ट में कुश कालरा द्वारा याचिका लगाई गई थी कि कोविड-19 रोगियों के नाम वाट्सएप के जरिए प्रचारित हो रहे हैं और यह रोगियों के लिए कलंक की तरह है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने भी पीठ को सूचित किया था कि उसके अधिकारियों को कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों का विवरण उनके पड़ोसियों, निवासी कल्याण संघों या व्हाट्सएप समूहों के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है।
दिल्ली सरकार द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया।
–आईएएनएस
This post was last modified on November 3, 2020 5:41 PM
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