कुशीनगर (उप्र), 20 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के कल्याणछापर गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और पिता को दोषी मानते हुए शनिवार को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
डीजीसी क्राइम जी.पी. यादव ने बताया कि कल्याणछापर गांव के निवासी सिंहराम शर्मा उर्फ श्रीराम शर्मा ने कुबेरस्थान थाने में तहरीर दी थी कि उसके छोटे भाई नरेंद्र शर्मा की 28 अगस्त, 2013 को हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप भाई की पत्नी, उसके पुत्र और अपने पिता पर लगाया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। हत्या का कारण मृतक की पत्नी और उसके पिता में अनैतिक संबंध बताया गया था।
मुकदमे की सुनवाई सेशन न्यायाधीश कुशीनगर के न्यायालय में चल रही थी। अधिवक्ता जी.पी. यादव ने बताया कि सेशन न्यायाधीश एजाज अहमद अंसारी ने अधिवक्ताओं की दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद मृतक की पत्नी और पिता को हत्या का दोषी पाया। उन्होंने मृतक की पत्नी शांति देवी और पिता बाबूराम शर्मा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि नाबालिग पुत्र का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
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