चेन्नई, 13 सितंबर (आईएएनएस)| मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार व राजनेताओं को अपने आदेश का क्रियान्वयन नहीं करने को लेकर आलोचना की है। अदालत ने 23 साल की युवती की मौत के बाद आलोचना की है। सड़क पर लगाई गई अवैध आदमकद होर्डिग की चपेट में आने से सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली 23 साल की सुबाश्री अपने दोपहिया वाहन से सड़क पर गिर गई। इसी दौरान एक पानी के टैंकर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी गुरुवार को मौत हो गई।
इस होर्डिग को सत्तारूढ़ अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के कार्यकर्ता द्वारा गुरुवार को लगाया गया था।
राजनीतिक दलों के बैनर लगाने पर प्रतिबंध के आदेश का पालन न किए जाने पर दायर की गई अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारियों के संवेदनशील होने व अवैध बैनरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सड़क पर कितना खून बहेगा।
अदालत ने कहा कि पीड़ित सुबाश्री अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर थी और उसने देश के विकास में योगदान दिया। अदालत ने पूछा कि उसके माता-पिता को अब कौन जवाब देगा।
अदालत ने यह भी कहा कि वह अवैध बैनरों के खिलाफ बीते कई सालों से जारी अपने आदेशों के क्रियान्वयन में असफलता के बाद उसका सरकार पर से विश्वास खत्म हो गया है।
अदालत ने कहा कि अगर बैनर नहीं लगेगा तो क्या राजनेता शादियों में नहीं जाएंगे?
अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री के.पलनीस्वामी को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस तरह के कृत्य करने से रोकने के लिए बयान जारी करना चाहिए।
इस बीच राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु में अपने कार्यकर्ताओं को बैनर या होर्डिग नहीं लगाने का आग्रह किया है।
अन्नाद्रमुक के समन्वयक व उप मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम व संयुक्त समन्वयक व मुख्यमंत्री के.पलनीस्वामी ने एक संयुक्त बयान में अपने पार्टी सदस्यों से होर्डिग व बैनर लगाने से रोका है।
उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्यों को ऐसे किसी कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए, जिसका लोगों पर असर पड़े।
हालांकि, दोनों नेता सुबाश्री की मौत पर चुप रहे।
दूसरी तरफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेताया कि अगर बैनर व होर्डिग्स लगाए गए तो वह किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता को असुविधा व यातायात में बाधा डालने वाले बैनरों व होर्डिग्स को लगाने वालों पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी।
स्टालिन ने 23 साल की युवती की मौत को लेकर अन्नाद्रमुक सरकार व राज्य पुलिस की निंदा की है। महिला एक बैनर में फंसने के बाद दो पहिया से गिर गई, जब उसें एक टैंकर ने कुचल दिया। यह बैनर गुरुवार को सत्तारूढ़ पार्टी के एक अधिकारी ने लगवाया था।
स्टालिन ने एक बयान में कहा कि अनुमति लेने के बाद पार्टी की सार्वजनिक सभा की जगह पर एक या दो पार्टी बैनर लगाए जा सकते हैं।
मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सार्वजनिक जगहों पर होर्डिग्स को प्रतिबंधित करने के बाद भी अन्नाद्रमुक पार्टी के पदाधिकारी सी.जयगोपाल ने पल्लवरम-थोरईपक्कम रेडियल रोड के मध्य में बैनर लगवाए थे।
हादसा उस वक्त हुआ जब सुबाश्री ऑफिस से घर लौट रही थीं।
बैनर पर मुख्यमंत्री के.पलनीस्वामी, उप मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम, दिवंगत मुख्यमंत्री जे.जयललिता व अन्य के चित्र थे। इसे एक पारिवारिक शादी समारोह के लिए लगाया गया था। शादी समारोह में पन्नीरसेल्वम ने भाग लिया था।
सुबाश्री की मौत पर संवेदना जाहिर करते हुए द्रमुक के अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने ट्वीट किया, “सत्ता के ऐसे अहंकार के लिए कितने जीवन कुर्बान होंगे।”
उन्होंने कहा कि एक अवैध होर्डिग से सुबाश्री की मौत हो गई। ऐसा सरकार की लापरवाही, अधिकारियों की गैरजिम्मेदारी व पुलिस की असमर्थता की वजह से हुआ।
पुलिस ने कहा कि बैनर लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए टैंकर के चालक को गिरफ्तार किया गया है।
चेन्नई कॉरपोरेशन ने बैनर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया है।
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