नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित महिलाओं को मुफ्त मेट्रो यात्रा कराने की योजना के खिलाफ दायर एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता बिपिन बिहारी सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का प्रस्तावित निर्णय मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
याचिका में अदालत से दिल्ली सरकार को महिलाओं के लिए मेट्रो यात्रा निशुल्क करने वाला कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश देने के लिए कहा गया था।
This post was last modified on July 10, 2019 4:50 PM
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