कटनी, 10 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के कटनी जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी कल्लू उर्फ श्याम सिंह को विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) की न्यायाधीश माधुरी राज लाल ने फांसी की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के चरगवां में कल्लू सिंह ने मासूम को पांच जून 2018 को अपनी हवस का शिकार बनाया और चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालन पेश किया।
राजेंद्र कुमार के अनुसार, इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) की न्यायाधीश माधुरी राज लाल ने आरोपी के कृत्य को जघन्य अपराध बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
कटनी की अदालत ने महज पांच माह में न्याय कर दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। राज्य में दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा सुनाए जाने का यह 17वां मामला है, जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है।
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