भोपाल, 18 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में किसानों के दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए 22 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव कमल नागर द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों के कर्जमाफी के संबंध में वचनपत्र में उल्लिखित वचन को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। वचनपत्र में कहा गया है कि “सभी किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेंगे, जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा।”
कर्जमाफी लागू करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर समिति में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को शपथ ली थी और उसी दिन कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया था– “राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्र किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च, 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण को माफ किया जाता है।”
इस आदेश से किसानों और अन्य वर्ग में संदेह पैदा हो गया था कि क्या इस साल 31 मार्च तक लिया गया कर्ज ही माफ होगा? मंगलवार को जारी उपसचिव के आदेश से स्थिति कुछ साफ हुई है, साथ ही इसमें किसी तरह की शर्त नजर नहीं आ रही है।
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