मप्र में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 1 हजार रुपये जुर्माना

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भोपाल, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी जंग के क्रम में मध्यप्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वही सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि “प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूका जाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, और अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उस पर एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह दंड लगाने का अधिकार स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को होगा।”

–आईएएनएस

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