नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले में जमानत दे दी गई। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोपियों को जमानत दे दी।
दिल्ली पुलिस ने अगस्त में केजरीवाल, सिसोदिया व 11 विधायकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
इन 11 विधायकों में अमानतुल्ला खान, प्रकाश जरवाल, नीतिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार व दिनेश मोहनिया शामिल हैं।
अमानतुल्ला खान व प्रकाश जारवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च में जमानत दी थी।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत स्वैच्छिक रूप से नुकसान पहुंचाने व सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने, जबरन रोकने और हमले को लेकर आरोपपत्र दाखिल किया था।
आप ने इस मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व 11 विधायकों को बदनाम करने के लिए साजिश करार देते हुए झूठा व हास्यास्पद बताया।
अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 फरवरी की रात केजरीवाल की मौजूदगी में आप के विधायकों ने उनसे मारपीट की थी।
This post was last modified on October 25, 2018 8:29 AM
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