मुंबई, 5 जनवरी (आईएएनएस)| मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत भगोड़ा करार दिया है, जोकि जांच एजेंसियों की एक बड़ी जीत है। मुंबई स्थित धनशोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल एक मुकदमे में आदेश दिया है।
एफईओए के तहत अपने तरह के पहले मामले में पिछले साल 22 जून को ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत से माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी, ताकि उसकी अनुमानित 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की सारी जायदाद अधिनियम के तहत जब्त की जाए।
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