नई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
ट्रायल कोर्ट ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, उनके बेटे और अन्य आरोपियों से सबूत पेश करने की मांग की थी। इसके बाद स्वामी ने इस आदेश के खिलाफ 19 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे एक हफ्ते पहले ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सांसद की सबूत पेश करने की मांग करने वाली याचिका पर मामले में जांच पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा।
इस मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और जर्नल यंग इंडिया से भी 12 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
स्वामी ने निजी तौर पर आपराधिक शिकायत करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि केवल 50 लाख रुपये का भुगतान करके यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस के एसोसिएट जर्नल्स से 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, पार्टी के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन को आरोपी ठहराया गया है।
–आईएएनएस
एसडीजे/एएनएम
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