1 अप्रैल आने में अब महज़ कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी होगी, लेकिन साथ ही बदलने वाले हैं कई पुराने नियम जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से ही कई ऐसे नए नियम लागू होने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। इन नियमों से जुड़े हैं आपके घर से लेकर पीएफ फंड तक की बातें।
आइए विस्तार से जानते हैं इन नए नियमों के बारे में जो डालेंगे आपकी जिंदगी पर असर
घर किसी भी व्यक्ति की पहली जरूरत होती है। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपको बता दें की रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। इसके तहत निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और किफायती दरों के घर पर 8 से घटाकर 1 फीसदी जीएसटी कर दिया गया है। इस नियम के लागू होते ही निर्माणाधीन और किफायती घरों की कीमत पहले के मुकाबले अब सस्ती हो जाएगी।
नए फाइनेंशियल ईयर से होम और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था भी बदल जाएगी। बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस संबंध में अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। बैंक फिलहाल खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है। लेकिन, अप्रैल से बैंकों को आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दरें भी घटानी होंगी।
बिजली का बिल सभी के लिए बोझ समान होता है। 1 अप्रैल से अब आप थोड़ा फ्री फिल करेंगे। गौरतलब है की सरकार ने बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए यह पहल की है। इस नियम के अनुसार अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का वो इस्तेमाल करेंगे।
यदि आप एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं तो अब भारतीय रेल 1 अप्रैल से आपको नई सुविधा देने जा रहा है। दरअसल, भारतीय रेलवे अब संयुक्त पैसेंजर नेम रेकॉर्ड (PNR) जारी करेगा। अब रेल यात्री को एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेने के लिए संयुक्त PNR मिलेगा। नए नियम के आने के बाद अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना आसान हो जाएगा।
अगर आप 1 अप्रैल के बाद नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अब आपको नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द ही ये बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। अभी तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के बावजूद PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता है।
This post was last modified on March 25, 2019 4:35 PM
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