New Year 2021: नए साल (New Year 2021) को लेकर देश के लोगों में काफी उत्साह है, हालांकि कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप और उसके नए स्वरूप के मामले सामने आने के बाद सरकार और प्रशासनिक स्तर (Government and Administrative Level) पर नए वर्ष के आयोजनों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। कार्यक्रम के आयोजकों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी किस्म के लापरवाही के जिम्मेदार वह होंगे। कहीं युवाओं को शराब ना देने के निर्देश जारी किए गए हैं तो कहीं लॉकडाउन (Lockdown )और नाइट कर्फ्यू (Night curfew) की समयावधि बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं कौन से राज्य ने कोरोना के मद्देनजर नए साल पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई हैं।
पंजाब सरकार (Punjab) ने एक जनवरी से रात में लगने वाला कर्फ्यू (Night Curfew) समाप्त करते हुए लोगों से कोविड-19 (Coronavirus) दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। एक अधिकारी ने बताया कि रात को कर्फ्यू से जुड़ी पाबंदियां सभी शहरों और कस्बों में 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी।
नए साल के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने कहा है कि जिलों में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जिलाधिकारी या कमिश्नरेट (District Magistrate or Commissionerate) से परमिशन लेनी होगी। कहा गया है कि परमिशन देते समय ही अधिकारी आयोजक का नाम पता नंबर और आमंत्रित लोगों की अनुमानित संख्या भी पूछ लें। मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयोजको से स्पष्ट कर दिया जाये कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन होना चाहिए। किसी भी अनहोनी की स्थिति में जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। कहा गया है कि कार्यक्रम में मास्क, सैनेटाइजर का इंतजाम रखने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए।
महाराष्ट्र(Maharashtra) में नये साल का जश्न मनाने के लिए महाबलेश्वर और पंचगनी पहाड़ी पर्यटन केंद्रों पर लोगों के पहुंचने के बीच प्रशासन ने 31 दिसंबर को रात दस बजे के बाद सभी कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी है और धारा 144 लगाते हुए चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। जिलाधिकारी शेखर सिंह ने आदेश में कहा है कि सातारा जिले में इन पहाड़ी पर्यटन केंद्रों पर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होटलों, रेस्तरांओं और ढाबों को रात ग्यारह बजे के बाद संचालित करने की अनुमति नहीं होगी
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि राज्य में होटल, रेस्तरां, पब और बार 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच या ज्यादा लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा लेकिन (रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर रात में 11 बजे के बाद) दवा खरीदने और रिश्तेदारों, दोस्तों के घर जाने के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर महामारी संबंधी पाबंदियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है क्योंकि नववर्ष पर बड़ी संख्या में वहां लोग आ सकते हैं।
नये साल के जश्न की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच इंदौर जिला प्रशासन ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बिक्री रोकने के कानूनी प्रावधान को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने सोमवार को बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लायसेंसी दुकानों से देशी-विदेशी शराब या अंगूर से बनी मदिरा न तो बेची जा सकती है, न ही उन्हें यह नशीला पदार्थ परोसा जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नए वर्ष के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन खुले स्थान में नहीं करने का निर्देश जारी किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए वर्ष के स्वागत कार्यक्रम के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि दिशानिर्देश में कहा गया है कि 31 दिसंबर को नववर्ष स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन खुले और सार्वजनिक स्थान में न किया जाए।
कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लागू दिशानिर्देशों और इंग्लैंड में वायरस के नए स्वरूप का पता लगने से इस साल गोवा में नववर्ष के जश्न और पार्टियों के फीका रहने के आसार हैं। इंग्लैंड में वायरस के नए स्वरूप के सामने आने के बाद उड़ानें प्रभावित हुयी हैं। वर्ष 2021 का स्वागत करने के लिए हजारों पर्यटक गोवा पहुंच चुके हैं लेकिन उड़ानों पर रोक के कारण इस साल राज्य में विदेशी पर्यटकों की कमी महसूस की जाएगी।
कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर नववर्ष का जश्न मनाने के लिए भीड़ एकत्र होने से रोकने के वास्ते बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त उपाय लागू रहेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि राज्य एवं शहर के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबंधों के संबंध में उन्होंने शहर के पुलिस उपायुक्त और राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की है। साथ ही इन्हें सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर की शाम छह बजे से लेकर एक जनवरी की सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
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