सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पाटीदार नेता के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ दायर दंगा भड़काने के मामले में 29 मार्च को यह फैसला सुनाया था। साल 2018 में कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। ऐसे में अदालत की ओर से मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करने पर अब हार्दिक का चुनाव लड़ना लगभग मुश्किल हो गया है।
कांग्रेस में शामिल होने से 4 दिन पहले पटेल ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि विसनगर के भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर तोड़फोड़ और दंगा करने के मामले में मिली सज़ा के ख़िलाफ़ स्थगन आदेश दिया जाए। गौरतलब है कि यह हिंसा 23 जुलाई 2015 को हुई थी, जब उनके नेतृत्व में पाटीदारों ने पहली बार रैली की थी।
This post was last modified on April 2, 2019 11:58 AM
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