नई दिल्ली: अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) लेने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस (driving license ), लर्नर लाइसेंस या फुल लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र) ये सभी सेवाएं ऑनलाइन मिल जाएंगी। केंद्र ने गुरुवार को 18 आरटीओ सेवाओं (Rto services) को डिजिटल करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा गया है, “नागरिकों को सुविधाजनक और बिना परेशानी के सेवाएं देने के लिए, मंत्रालय नागरिकों को कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिए, मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के जरिए व्यापक प्रचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करेगा।”
आधार को ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) और वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ जोड़ने के लिए केंद्र द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी गाड़ी से जुड़े काम कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, आधार-लिंक्ड प्रमाणीकरण एक व्यक्ति को घर बैठे एक बटन के एक क्लिक के जरिए कुछ सेवाओं का लाभ लेने में मदद करेगा।
वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय 18 सुविधाएं ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिनुअल (जिसमें ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती), डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट में पते का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं।
अन्य सेवाओं में पंजीकरण का डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना, मोटर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने की सूचना, मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते का अनुबंध या किराया-खरीद समापन समझौता।
वहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा। जिसके बाद इन 18 सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।
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