ओला, उबर के लिए कानून बनाए केंद्र : सर्वोच्च न्यायालय

Follow न्यूज्ड On  

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ओला और उबर जैसे मोबाइल एप आधारित टैक्सी सेवा पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता निपुण सक्सेना को परिवहन मंत्रालय के समक्ष इसका प्रजेंटेशन देने और इस एप आधारित सेवा पर कानून की सलाह देने के लिए कहा है।

अदालत का यह आदेश तब आया है, जब याचिकाकर्ता ने उसे बताया कि इन सेवा प्रदाताओं पर नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र ने एक क्राइसिस सेंटर चलाने के लिए दिशानिर्देश और मानक तय किए हैं, लेकिन राज्य सरकारें अनुपालन नहीं कर रही हैं।

इसलिए अदालत ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर का आवाह्न किया।

क्राइसिस सेंटर एक समुदाय आधारित संगठन है, जो यौन हिंसा के पीड़ितों को काउंसलिंग और अन्य सुविधाओं के जरिए उनकी सहायता करता है।

निपुण सक्सेना ने दिल्ली में 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद याचिका दायर की थी।

 

Share

Recent Posts

जीआईटीएम गुरुग्राम ने उत्तर भारत में शीर्ष प्लेसमेंट अवार्ड अपने नाम किया

नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…

March 19, 2024

बिहार के नींव डालने वाले महापुरुषों के विचारों पर चल कर पुनर्स्थापित होगा मगध साम्राज्य।

इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…

March 12, 2024

BPSC : शिक्षक भर्ती का आवेदन अब 19 तक, बिहार लोक सेवा आयोग ने 22 तक का दिया विकल्प

अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

July 17, 2023

जियो ने दिल्ली के बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रू5जी सर्विस शुरु की

पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना

November 18, 2022

KBC 14: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, जिन्होंने इंग्लैंड में भारत को अंतिम बार एक टेस्ट सीरीज जिताया था?

राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…

September 23, 2022