इस्लामाबाद, 16 मार्च (आईएएनएस)| पाकिस्तान में मीडिया का गला घोंटने की बात कहते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मीडिया को नियंत्रित करने वाली इस कार्रवाई को अवैध घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि जियो न्यूज का प्रसारण बंद करना मीडिया को चुप कराने और इसे नियंत्रित करने वाला कदम है, जो संविधान के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि मीडिया हाउसों को परेशान करने से रोका जाना चाहिए। केबल पर जियो न्यूज के प्रसारण को बंद करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका को अदालत ने सोमवार को स्वीकार करते हुए इस पर 17 मार्च को सुनवाई करने का फैसला किया है।
द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाला मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे।
राजा अहसान महमूद सत्ती द्वारा वकील जहांगीर जादौन के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कैबिनेट सचिव के साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और सूचना मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक को भी नामित किया गया है।
इसके अलावा याचिका में एनएबी चेयरमैन जावेद इकबाल और पाकिस्तान इलेट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) के अध्यक्ष सलीम बेग को भी नामित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि एनएबी ने पिछले हफ्ते गुरुवार को 34 साल पहले सरकारी इकाई से अवैध रूप से खरीदी गई संपत्ति के संबंध में जंग और जियो मीडिया समूह के प्रधान संपादक को गिरफ्तार किया था। मीडिया समूह का कहना है कि 34 साल पहले उक्त संपत्ति एक निजी पक्ष से खरीदी गई थी और इसके सभी सबूत एनएबी को दिए भी गए थे। इसके अलावा शुल्क और कर जैसी सभी कानूनी आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया था। मगर इसके बावजूद एजेंसी ने समूह के प्रधान संपादक को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद 13 मार्च को पूरे पाकिस्तान में केबल ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए कि जियो टीवी के प्रसारण को तुरंत बंद कर दिया जाए। देश के बड़े मीडिया समूह के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पर पत्रकारों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया।
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