इस्लामाबाद, 22 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों के तहत आरोपियों के आदान-प्रदान के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी।
डॉन न्यूज के मुताबिक, न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सोमवार को पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक तलहा हारून के मामले में सुनावई के दौरान ये निर्देश जारी किए। हारून पर 2016 में न्यूयॉर्क में हमलों की योजना बनाने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अंतिम निर्णय तक आरोपी के अमेरिका प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी और अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान से मामले में अदालत की सहायता करने को कहा।
अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा की गई जांच के अनुसार, तलहा हारून अप्रैल 2016 में पाकिस्तान में था और न्यूयॉर्क शहर में कई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी।
एफबीआई ने दावा किया कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के समर्थन से, वह जून 2016 में न्यूयॉर्क पर हमले करना चाहता था।
अगस्त में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिकी अधिकारियों को सौंपने के लिए निर्धारित कठिन शर्तो में ढील देकर एक पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी के प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त किया था।
–आईएएनएस
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