चंडीगढ़, 6 मार्च (आईएएनएस)| राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के एक कदम के तहत, पंजाब सरकार ने बुधवार को औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 के अंतर्गत अधिसूचित वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लाभों के संबंध में एक संशोधन को मंजूरी दी है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, संशोधन इंट्रा स्टेट बिक्री पर औद्योगिक इकाई को शुद्ध जीएसटी प्रोत्साहन या प्रोत्साहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर(एसजीएसटी) को चुनने का विकल्प प्रदान करेगा।
यह औद्योगिक इकाइयों को राज्य के भीतर एक बार शुद्ध जीएसटी प्रोत्साहन या प्रोत्साहित एसजीएसटी चुनने का विकल्प प्रदान करेगा।
यह विकल्प अधिसूचना की तिथि के 90 दिनों के अंदर तक उपलब्ध रहेगा।
इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की।
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