प्रदूषण नियंत्रण समिति ने फिक्की पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण समिति ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (फिक्की) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फिक्की पर 20 लाख रुपये का यह जुर्माना, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने फिक्की को निर्देश दिए हैं कि वह तानसेन मार्ग स्थित अपनी इमारत को ढहाने का काम बिना एंटी-स्मॉग गन के शुरू न करें।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जुर्माना लगाते हुए अपने आदेश में कहा, “फिक्की ऑडिटोरियम में चल रहे ध्वस्तीकरण में बड़े पैमाने पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया गया है। साथ ही जब तक एंटी स्मॉग गन नहीं लगाया जाता है, तब तक काम नहीं शुरू करने का निर्देश दिया गया है।”

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पाया कि साइट पर सारा मलबा खुला पड़ा है। खुले मलबे को तत्काल ढकने का निर्देश दिया गया है।

धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। पानी के छिड़काव का एक रास्ता एंटी स्मॉग भी गन है, जो दूर तक पानी का छिड़काव करता है और उसमें सिस्टम है, जो धूल को शीघ्र खींच लेता है। धूल को उड़ने से रोकने के लिए मलबे को ढकना, गाड़ियों के आने-जाने से उड़ने वाली धूल को भी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहां काम करने वाले कागमारों को उचित मास्क मुहैया कराने का निर्देश भी दिया गया है।

दिल्ली में कुल 39 साइट्स चिह्न्ति हैं। इनमें से 33 साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगा चुका है, जबकि 6 साइट्स पर अभी तक नहीं लगाया गया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रगति मैदान में निर्माण और फिक्की ऑडिटोरियम में चल रहे ध्वस्तीकरण कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने डस्ट प्रदूषण को रोकने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।

गोपाल राय ने कहा, “दिल्ली के अंदर धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अभियान शुरू किया है। उसके तहत दिल्ली सरकार ने कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में जहां पर भी 20 हजार वर्ग मीटर से बड़ी साइटें हैं और वहां पर निर्माण का काम चल रहा है, दिल्ली सरकार ने ऐसी बड़ी साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए हैं।”

छोटी निर्माण साइट्स से उड़ने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के संबंध में गोपाल राय ने कहा, “छोटी निर्माण साइट्स के लिए भी मानदंड बनाए गए हैं। जहां पर भी निर्माण कार्य हो रहे है, वहां पर दिए गए मानदंड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्माण साइटों पर ग्रीन पार्क लगाना आवश्यक कर दिया गया है। खासतौर पर जब निर्माण साइट पर कर्मचारी मटेरियल लेकर आते-जाते हैं, उस मटेरियल को ढंक कर ले जाने और लाने का निर्देश दिया गया है।”

–आईएएनएस

जीसीबी/एसजीके

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