प्रदूषण रोधी नियमों की अनदेखी, एमसीडी पर 20 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने नॉर्थ एमसीडी पर 20 लाख रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। यह जुर्माना प्रदूषण रोधी नियमों की अनदेखी करने पर लगाया गया है।

दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भलस्वा डंपिंग साइट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता पाया।

इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भलस्वा डंपिंग साइट्स पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पाई गई है। दिल्ली के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए संबंधित विभागों को जो सतर्कता बरतनी चाहिए, उसमें लापरवाही दिख रही है।

गोपाल राय ने कहा, “हमने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को नार्थ एमसीडी पर 20 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही नार्थ एमसीडी को भलस्वा लैंड फिल साइट पर पानी के और टैंकर बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के अंदर धूल के उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एंटी डस्ट कैम्पेन शुरू किया है। जिसके तहत सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और उसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने, “कहा कि भलस्वा डंपिंग साइट पर लापरवाही दिख रही है। पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है, उसमें विभागों को खास तौर पर जो सतर्कता बरतनी चाहिए, उसमें लापरवाही दिख रही है। इसलिए हमने अभी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिया है कि एमसीडी के खिलाफ 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए और कानूनी तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।”

एमसीडी को भलस्वा डंपिंग साइट पर जल्द से जल्द पानी के टैंकर बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अभी तक जो उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डपिंग साइट पर पानी का छिड़काव कहीं पर भी नहीं दिख रहा है और इसी वजह से ही यहां धूल उड़ रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक डंपिंग साइट पर पानी का छिड़काव कभी-कभी ही होता होगा। इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

निर्देश दिया गया है कि यहां टैंकर दोगुने किए जाएं और नियमित रूप से चारों तरफ ठीक से पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि जो धूल यहां से उड़ रही है, उसको रोका जा सके। पूरी दिल्ली के अंदर निर्देश दिए गए हैं कि जहां-जहां धूल उड़ने की शिकायतें आ रही हैं, उस पर तत्काल सभी संबंधित विभाग कार्रवाई करें। पर्यावरण मंत्री ने निर्माण कार्यों के संबंध में कहा कि जिन वजहों से डस्ट प्रदूषण हो सकता है, उसके संबंध में दिल्ली सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

–आईएएनएस

जीसीबी/एएनएम

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