पश्चिम बंगाल : पति की हत्या के लिए महिला, प्रेमी दोषी करार

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 कोलकाता, 26 जुलाई (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल के एक सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को एक महिला और उसके कथित प्रेमी को आजीवन कैद की सजा सुनाई। यह सजा महिला के पति की 2017 में हत्या के लिए सुनाई गई।

 बरासात फोर्थ फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश ने गुरुवार को अजीत रॉय को हत्या व मनुआ मजूमदार के साथ मिलकर साजिश रचने का दोषी करार दिया।

हालांकि, मृतक अनुपम सिंह के परिवार के सदस्य अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके और रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आरोपियों को अधिकतम सजा होगी। इस फैसले के बाद अदालत के नजदीक कुछ व्यवधान भी पैदा हुआ।

मृतक की मां ने कहा, “मुझे न्याय नहीं मिला और हमारे सभी प्रयास व्यर्थ जाते दिखाई देते हैं।”

साल 2017 में अनुपम के काम के बाद घर लौटने पर रॉय ने कुंद वस्तु से हमला किया। रॉय मजूमदार द्वारा दी गई चाबियों से फ्लैट में दाखिल हुआ था।

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