न्यूयॉर्क, 6 फरवरी (आईएएनएस)| सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप को महाभियोग के दोनों आरोपों से बरी कर दिया और इसके साथ ही मामले में यह ऐतिहासिक ट्रायल समाप्त हो गया। वर्ष 2016 के चुनाव में हार के बाद डेमोक्रेट्स ने यह पहल की थी। ट्रंप को दोषी ठहराए जाने को लेकर वोट करने के लिए डेमोक्रेट्स ने लामबंदी करने की काफी कोशिश की।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने मुकदमे की अध्यक्षता की। सत्ता के दुरुपयोग के पहले आरोप में ट्रंप को बरी करने के लिए पक्ष में 52 वहीं विपक्ष में 48 वोट पड़े। वहीं कांग्रेस के कार्यो में रोड़ा डालने के दूसरे आरोप में उन्हें बरी करने के पक्ष में 53 वहीं विपक्ष में 47 वोट पड़े। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने ट्रंप के बरी किए जाने की घोषणा की।
उप-राष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि महीनों बाद ‘शर्मनाक जांच’ और भेदभाव के बाद अब ट्रंप को बरी कर दिया गया है।
देश के 243वर्ष के इतिहास में ट्रंप तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी ही तरह एंड्रयू जॉनसन को 1868 में और बिल क्लिंटन को 1998 में बरी कर दिया गया था, जिसमें दोषी ठहराए जाने के लिए सीनेट को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था।
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