भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (पीएमसी बैंक) पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। रिज़र्व बैंक ने अनियमितता बरतने के आरोप में पीएमसी बैंक (PMC Bank) पर ये कार्रवाई की है। इसके साथ पीएमसी बैंक के सभी लेन-देन पर नजर रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई (RBI) की इस कार्रवाई का असर खाताधारकों पर भी पड़ने वाला है। इसके तहत कोई भी जमाकर्ता अपने सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या किसी भी अन्य जमा खाते से 1,000 हजार से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएगा।
आरबीआई द्वारा सोमवार (23 सितंबर) को जारी आधिकारिक नोटीफिकेशन के मुताबिक मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भी लोन मंजूर या आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा बैंक अपनी मर्जी से कहीं निवेश भी नहीं कर सकती है। हालांकि कर्मचारियों को वेतन देने जैसे बेहद जरूरी चीजों में बैंक को आवश्यक छूट दी गई है।
आरबीआई का यह दिशा-निर्देश अगले छह महीने के लिए लागू रहेगा। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कहा है कि पीएमसी बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और बैंक अगले निर्देश तक बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। आगे की परिस्थितियों के आधार पर आरबीआई फैसला लेगा।
बता दें, मार्च 2019 के अंत तक पीएमसी बैंक में 11 हजार 500 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा की गई। इस बैंक के महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में करीब 137 शाखाएँ हैं।
This post was last modified on September 24, 2019 12:12 PM
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